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सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में

  • नागरिकों को जानकारी प्रदान करना :

    सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक के अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया का आदेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए नागरिकों को पहली अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ इत्यादि के विवरणों के बारे में जानकारी की त्वरित सुचना  के लिए एक पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण वेब पर प्रकाशित किया जाता है  ।

  • सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:

    सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना,   वास्तविक अर्थ में लोगों के लिए काम करना है। शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और शासित सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कृपया अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं :-

सीपीआईओ केंद्रीय लोक प्राधिकरणों का विवरण

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